उत्तराखण्ड

करदाताओं में अग्रिम कर के समयबद्ध भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने को बैठक आयोजित

देहरादून। आयकर विभाग देहरादून के तत्वाधान में करदाताओं में अग्रिम कर के समयबद्ध भुगतान के प्रति जागरूकता बढाने के उदेश्य से बैठक आयोजित की गई। आयकर विभाग देहरादून के कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर का समय पर भुगतान करने के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
विभाग द्वारा करदाताओं को यह भी प्रेरित किया गया कि स्वनिर्धारण कर के बजाय अग्रिम कर का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय (15 मार्च 2026 )के अन्दर करें जिससे ब्याज एवं दंडात्मक कार्यवाही से बचा जा सके।
आयकर विभाग द्वारा उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों से यह भी अपील की गयी कि अन्य करदाताओं के बीच आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन एवं अग्रिम कर के लिए जागरूकता के संबंध में जानकारी प्रसारित करें, जिससे स्वैछिक आयकर अनुपालन की संस्कृति को बढावा मिल सकें।
आयकर विभाग की इस बैठक में सुनीता सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त, देहरादून एवं विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बार एसोसिएशन, शहर के विभिन्न व्यापर मंडलों के पदाधिकारियों एवं सदस्य उपस्थित रहे। विपिन नागलिया, सुनील मैसन नें व्यापार संघ देहरादून एवं सिद्धार्थ अग्रवाल नें उत्तराखंड बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधितव किया। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता, अरविन्द रावत एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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